General Knowledge Smart Search




Sort :
Loading...
Go to Page :

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव : महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQ) | राष्ट्रपति निर्वाचन की संपूर्ण जानकारी


प्रश्न 1. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?

उत्तर:
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं—

  1. लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य।

  2. राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य।

  3. सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

  4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

महत्वपूर्ण तथ्य: विधान परिषद (Legislative Council) के सदस्य तथा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करते हैं।

प्रश्न 2. क्या लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर सकते हैं?

उत्तर:
नहीं। राष्ट्रपति चुनाव में केवल निर्वाचित (Elected) सदस्य ही मतदान करने के पात्र होते हैं।

मतदान नहीं कर सकते:

  • लोकसभा के मनोनीत सदस्य

  • राज्यसभा के मनोनीत सदस्य

  • विधान परिषद (MLC) के सदस्य

  • किसी भी सदन के नामित सदस्य

यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 54 में निहित है।

प्रश्न 3. राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की प्रक्रिया क्या होती है?

उत्तर:
राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation System) द्वारा तथा एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote - STV) के माध्यम से कराया जाता है।

मतदान की प्रमुख विशेषताएँ:

  • मतदान गुप्त मतपत्र (Secret Ballot) द्वारा होता है।

  • मतदाता उम्मीदवारों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि प्राथमिकता देते हैं।

  • किसी राजनीतिक दल का व्हिप लागू नहीं होता।

  • सांसद एवं विधायक अपनी स्वतंत्र इच्छा से मतदान कर सकते हैं।

प्रश्न 4. राष्ट्रपति चुनाव में वोट का मूल्य (Value of Vote) कैसे निर्धारित किया जाता है?

उत्तर:
राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक मत का मूल्य समान नहीं होता।

(क) विधायक (MLA) के वोट का मूल्य

किसी राज्य के विधायक के वोट का मूल्य निम्न सूत्र से निकाला जाता है—

वोट का मूल्य=राज्य की जनसंख्या (1971) / निर्वाचित विधायकों की संख्या×1000

महत्वपूर्ण तथ्य:
84वें संविधान संशोधन के कारण वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव हेतु राज्यों की जनसंख्या का आधार अभी भी 1971 की जनगणना है।

(ख) सांसद (MP) के वोट का मूल्य

सभी निर्वाचित सांसदों के वोट का मूल्य समान होता है।

एक सांसद के वोट का मूल्य= सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य

/ कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या

प्रश्न 5. राष्ट्रपति बनने के लिए किसी उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त करने होते हैं?

उत्तर:
किसी उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए वैध मतों के कुल मूल्य का 50% से अधिक तथा कम-से-कम एक अतिरिक्त मत मूल्य प्राप्त करना आवश्यक होता है।

अर्थात उसे निर्धारित कोटा (Quota) प्राप्त करना होता है।

कोटा का सूत्र:

कोटा = (वैध मतों के कुल मूल्य / 2) +1

जिस उम्मीदवार को यह कोटा प्राप्त हो जाता है, वह राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

प्रश्न 6. यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तो क्या होता है?

उत्तर:
यदि प्रथम प्राथमिकता के मतों की गणना में कोई उम्मीदवार आवश्यक कोटा प्राप्त नहीं कर पाता, तो सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है।

इसके बाद उसके मतपत्रों पर अंकित द्वितीय प्राथमिकता (Second Preference) के मत शेष उम्मीदवारों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।

यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कोई उम्मीदवार आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं कर लेता।

प्रश्न 7. भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?

उत्तर:
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

  • कार्यकाल की गणना पद ग्रहण करने की तिथि से होती है।

  • राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है।

  • कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।

यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 56 में वर्णित है।

प्रश्न 8. राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यताएँ क्या हैं?

उत्तर:
संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निम्न योग्यताएँ आवश्यक हैं—

  1. वह भारत का नागरिक हो।

  2. उसकी आयु कम-से-कम 35 वर्ष हो।

  3. वह लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।

  4. वह भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय के अधीन लाभ के पद (Office of Profit) पर न हो।

लाभ के पद से छूट:

निम्न पद लाभ का पद नहीं माने जाते—

  • राष्ट्रपति

  • उपराष्ट्रपति

  • राज्यपाल

  • केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री

प्रश्न 9. राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर:
राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए निर्धारित नामांकन पत्र दाखिल करना आवश्यक होता है।

नामांकन की प्रमुख शर्तें:

  • कम-से-कम 50 प्रस्तावक (Proposers) होने चाहिए।

  • कम-से-कम 50 अनुमोदक (Seconders) होने चाहिए।

  • उम्मीदवार को सुरक्षा राशि (Security Deposit) जमा करनी होती है।

वर्तमान नियमों के अनुसार सुरक्षा राशि ₹15,000 है।

यदि उम्मीदवार को कुल वैध मतों के मूल्य का निर्धारित न्यूनतम भाग प्राप्त नहीं होता, तो यह राशि जब्त की जा सकती है।

प्रश्न 10. राष्ट्रपति चुनाव का संचालन और निगरानी कौन करता है?

उत्तर:
राष्ट्रपति चुनाव का संपूर्ण संचालन भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा किया जाता है।

निर्वाचन आयोग की प्रमुख जिम्मेदारियाँ:

  • चुनाव कार्यक्रम घोषित करना।

  • नामांकन पत्रों की जांच करना।

  • मतदान की व्यवस्था करना।

  • मतगणना कराना।

  • परिणाम घोषित करना।

प्रश्न 11. राष्ट्रपति का चुनाव कब कराया जाता है?

उत्तर:
राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कराया जाता है ताकि नए राष्ट्रपति का पद ग्रहण बिना किसी रिक्ति के हो सके।

संविधान के अनुसार चुनाव प्रक्रिया इस प्रकार आयोजित की जाती है कि कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व परिणाम घोषित हो जाए और नया राष्ट्रपति समय पर पदभार ग्रहण कर सके।

प्रश्न 12. क्या भारत का राष्ट्रपति पुनः चुना जा सकता है?

उत्तर:
हाँ। भारतीय संविधान राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई सीमा निर्धारित नहीं करता।

कोई भी पात्र व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है।

महत्वपूर्ण उदाहरण:

डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें दो बार राष्ट्रपति चुना गया था।

प्रश्न 13. राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर क्या होता है?

उत्तर:
यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा, पदच्युति अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President) के रूप में कार्य करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

  • ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर नया राष्ट्रपति चुना जाना आवश्यक है।

  • नए राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण 5 वर्ष का होता है।

प्रश्न 14. राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है?

उत्तर:
राष्ट्रपति को केवल महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।

महाभियोग का आधार:

  • संविधान का उल्लंघन (Violation of the Constitution)

महाभियोग की विशेषताएँ:

  • संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है।

  • विशेष बहुमत आवश्यक होता है।

  • दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति पद से हट जाता है।

यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है।

प्रश्न 15. राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

अनुच्छेदविषय
52भारत में राष्ट्रपति का पद
54राष्ट्रपति का निर्वाचन
55निर्वाचन की पद्धति
56कार्यकाल
57पुनर्निर्वाचन की पात्रता
58योग्यता
60शपथ
61महाभियोग
62रिक्ति की स्थिति में चुनाव

परीक्षा उपयोगी तथ्य (One-Liner GK)

  1. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

  2. राष्ट्रपति चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं।

  3. मतदान प्रणाली – Single Transferable Vote (STV)।

  4. मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है।

  5. राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है।

  6. राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है।

  7. नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक हैं।

  8. राष्ट्रपति को केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।

  9. डॉ. राजेंद्र प्रसाद दो बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं।

  10. राष्ट्रपति चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग करता है।


Search This Blog